पति का कर्तव्य है कि वह शारीरिक श्रम से पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करे: सुप्रीम कोर्ट

पति का कर्तव्य है कि वह शारीरिक श्रम से पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करे: सुप्रीम कोर्ट

पति का कर्तव्य है कि वह शारीरिक श्रम से पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करे

सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक विवाद से जुड़े एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि पति का कर्तव्य है कि वह शारीरिक श्रम से पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करे।

जस्टिस दिनेश महेश्वरी और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने पति को निर्देश दिया कि पूर्व में पारिवारिक न्यायालय द्वारा निर्धारित बच्चों के पालन पोषण के लिए 6000 हज़ार रूपये के अतिरिक्त पत्नी को भरण पोषण के लिए 10 हज़ार रूपये प्रति माह अदा करे।

पीठ ने पत्नी द्वारा हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दायर की गयी अपील को मान लिया जिसमे हाई कोर्ट ने पारिवारिक न्यायालय के फैसले को मानते हुए उसकी भरन भूषण की अपील को निरस्त कर दिया था।

पीठ ने अपने निर्णय में कहा कि यह पति का कर्तव्य है कि वह पत्नी और नाबालिग बच्चों की आर्थिक सहायता करे। पति के लिए आवश्यक है कि वह पैसा कमाये चाहे इस के लिए उसे शारीरिक श्रम ही क्यों न करना पड़े।

पत्नी द्वारा पारिवारिक न्यायालय में पेश किये गए प्रमाणों और अन्य प्रमाणों के आधार पर पीठ ने माना कि प्रतिवादी (पति) आय के प्रयाप्त स्रोत होने के बावजूद अपीलकर्ता (पत्नी) के पोषण में विफल रहा है।

पीठ ने पति के अधिवक्ता द्वारा दायर की गयी उसकी उस अपील को भी ख़ारिज कर दिया जिसमे उसने कहा था कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है क्यों कि उसका कारोबार बंद है, और उसकी पत्नी स्वंय अपने वैवाहिक घर को छोड़ कर गयी है।

शीर्ष अदालत ने यह भी माना कि पत्नी द्वारा कोर्ट में पेश किये गए प्रमाणों में जो आरोप लगाए गए उन्हें चुनौती नहीं दी गयी थी इसलिए पत्नी के कथन पर विश्वास न करने और पति की ओर से पेश हुए अधिवक्ता की निराधार मौखिक अपील पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

विवाह 7 दिसंबर 1991 में हुआ था और उनके दो बच्चे हैं एक बेटी (बालिग़) और एक बेटा (नाबालिग)। पत्नी ने निचली अदालत में याचिका दायर कर पति पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था जिसके कारण उसे अपना वैवाहिक घर छोड़ना पड़ा था। पत्नी ने एक करोड़ रूपये के दहेज की मांग का भी आरोप लगाया था जबकि पति ने दहेज़ की मांग और उत्पीड़न के आरोपों को नकार दिया था, और उसके अनुसार पत्नी ने बिना किसी कारण बच्चो संग अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था।

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